विधि संवाददाता, अगस्त 11 -- ऑनलाइन आवेदन भरते समय हुई चूक पर आवेदिका को पटना हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति हरीश कुमार की एकलपीठ ने एएनएम पद के उम्मीदवार चांदनी कुमारी की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद कोई राहत नहीं दी। कोर्ट को बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रक्रिया में काफी सतर्कता की आवश्यकता होती है। और आवेदन भरने के दौरान त्रुटि होने की पूरी संभावना होती है। उनका कहना था कि आवेदन भरने के लिए इसलिए आवेदिका साइबर कैफे गई थी। क्योंकि वह कंप्यूटर में पारंगत नहीं हैं। उनका कहना था कि एएनएम की भर्ती के लिए कंप्यूटर विशेषज्ञ होना पात्रता की आवश्यकता नहीं थी। ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के दौरान अनजाने में ईबीसी श्रेणी के स्थान पर बीसी श्रेणी के रूप में भर दिया गया। बाद में तकनीकी सेव...
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