नई दिल्ली, अक्टूबर 6 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। कड़कड़डूमा कोर्ट ने 16 साल पुराने मारपीट के केस में दो आरोपियों मुन्ना और आबिद को दोषी ठहराया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनमोल नोहरिया की अदालत ने दोनों को आईपीसी की धारा 325 और 34 के तहत दोषी माना है। मामला 26 अगस्त 2009 का है। शिकायतकर्ता अशोक कुमार ने बताया कि वह सीलमपुर स्कूटर मार्केट में अपना ऑटो ठीक कराने गए थे। ऑटो पीछे करते समय वाहन मुन्ना और आबिद से हल्का टकरा गया। इसी बात पर दोनों ने गाली देते हुए उस पर हमला कर दिया और बेरहमी से पीटा। अशोक को सिर में गंभीर चोट आई और वह गिर पड़ा। पीसीआर वैन ने उसे जग प्रवेश चंद्र अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर ने सिर की गंभीर चोट की पुष्टि की। अशोक ने अदालत में कहा कि दोनों ने मिलकर हमला किया, जिसके कारण वह लंबे समय तक क...