नई दिल्ली, दिसम्बर 17 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार से पूछा कि उसने राष्ट्रीय राजधानी में ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों द्वारा लिए जाने वाले किराए से संबंधित 2023 की अधिसूचना लागू कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं। न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने अधिकारियों से यह भी पूछा कि नियमों के उल्लंघन पर कितने चालान जारी किए गए और जांच प्रक्रिया क्या है। पीठ ने दिल्ली सरकार, परिवहन विभाग और दिल्ली पुलिस (ट्रैफिक) उपायुक्त को नोटिस जारी करते हुए याचिका पर प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी कहा कि ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के बीच अधिसूचना को तुरंत या एक महीने के भीतर लागू किया जाए और स्थिति रिपोर्ट में चालान, शिकायत निवारण और जांच प्रक्र...