मधुबनी, जुलाई 12 -- मधुबनी। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ललन कुमार की अदालत ने ऑटो चालक संतोष कुमार की हत्या मामले में दोषी करार दिए गए अशोक यादव एवं राम उदगार ठाकुर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों को 30-30 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। शुक्रवार को सजा के बिन्दु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। अभियोजन की ओर से बहस के दौरान अपर लोक अभियोजक संजय कुमार ने दोनों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। एपीपी ने बताया कि मामला 2013 का है। दोनों आरोपित 23 जनवरी की शाम बाबूबरही थाना क्षेत्र के बरैल गांव के टेम्पो चालक संतोष कुमार का गाड़ी किराए पर ले गया था। रात में वापस नहीं लौटने पर खोजबीन शुरू हुई। अगले दिन बौधा पोखर के पास संतोष को टेम्पो में जख्मी हालत में पाया गया। परिजन ने उसे खुटौना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया जहां ...