हेमलता कौशिक, दिसम्बर 17 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार से पूछा कि उसने राष्ट्रीय राजधानी में ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों की ओर से लिए जाने वाले किराए से जुड़े अपने 2023 की अधिसूचना का पालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय एवं न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने अधिकारियों से यह भी पूछा कि ऑटो रिक्शा व टैक्सी ड्राइवरों द्वारा किराया लेते समय नियमों के उल्लंघन पर उनके द्वारा जारी किए गए चालानों की संख्या क्या है। पीठ ने नोटिस जारी किया और दिल्ली सरकार, परिवहन विभाग और दिल्ली पुलिस उपायुक्त (ट्रैफिक) को एक याचिका पर अपनी प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इस मामले में सभी ऑटो रिक्शा ड्राइवरों के बीच सार्वजनिक आदेश (अधिसूचना) को तुरंत या एक महीने भीतर लागू करने का निर्देश द...