गया, मार्च 25 -- स्कूली बच्चों को अब ऑटो और ई-रिक्शा से स्कूल ले जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। एक अप्रैल से नया नियम लागू हो जाएगा। बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को जिला परिवहन कार्यालय में डीटीओ राजेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सभी स्कूल प्रबंधकों को नए नियमों से अवगत कराने और नियमों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया गया है और स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है। आदेश के आलोक में जिला परिवहन भवन कार्यालय में बैठक के दौरान डीटीओ ने कहा कि एक अप्रैल से स्कूली बच्चों के परिवहन के लिए ऑटो और ई-रिक्शा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस संबंध में ट्रैफिक विभाग को भी इस नए नियम का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है। बताया गया कि स्कूल...