नई दिल्ली, जुलाई 2 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) का निपटारा कर दिया। इसमें ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय एवं न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता अनीश शर्मा को केन्द्र, दिल्ली सरकार, सीबीएसई और अन्य संबंधित निकायों के समक्ष औपचारिक प्रतिनिधित्व करने की सलाह दी। पीठ ने कहा कि यह देखते हुए कि ऑटिज्म से पीड़ित प्रत्येक बच्चे के लिए एक अनुकूलित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। ऐसे में सरकारें और अन्य निकाय इस पर ध्यान दें और उचित व्यवस्था करें।
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