नई दिल्ली, दिसम्बर 13 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जुलाई 2024 के मुंबई बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले में 24 वर्षीय आरोपी मिहिर शाह को जमानत देने से इनकार कर दिया है। आरोपी की जमानत याचिका पर अदालत ने कहा कि ऐसे लड़कों को सबक सिखाने की जरूरत है। इसके लिए माता-पिता भी जिम्मेदार हैं, जो अपने बच्चों के सही संस्कार नहीं दे पाए। पीठ ने यह भी नोट किया कि आरोपी एक संपन्न परिवार से आता है और उसके व्यवसायी पिता राजेश शाह, एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना के पूर्व नेता रह चुके हैं। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ए.जी. मसीह की पीठ ने 21 नवंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई की। पीठ ने कहा, "वह (आरोपी) क्या करता है? देर रात मर्सिडीज से घर आता है, उसे शेड में खड़ी करता है और फिर बीएमडब्ल्यू निकाल लेता ...