नई दिल्ली, अगस्त 30 -- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बड़े कानूनी झटके के बाद भी टैरिफ को लेकर अपने रुख पर अड़े हैं। एक संघीय अपील अदालत ने फैसला सुनाया कि अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (आईईईपीए) उन्हें मुक्ति दिवस टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता। अदालत ने टैरिफ को "कानून के विपरीत होने के कारण अमान्य" घोषित किया और ज़ोर देकर कहा कि उनके प्रशासन के तहत लगाए गए सभी टैरिफ लागू रहेंगे। ट्रंप ने कहा कि अगर ये टैरिफ हटा दिए गए तो यह देश के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कहा कि अगर कोर्ट के फैसले को माना जाएगा तो देश गरीब हो जाएगा। हालांकि कोर्ट ने टैरिफ को अस्थायी रूप से लागू रहने दिया, जिससे प्रशासन को इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का समय मिल गया। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में च...