नई दिल्ली, दिसम्बर 19 -- भारत में बाइक और स्कूटर के शौकीनों के लिए एक जरूरी खबर है। दरअसल, नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 (Motor Vehicles Act 2019) के तहत अब टू-व्हीलर्स में गैर-कानूनी मॉडिफिकेशन करना महंगा पड़ सकता है। इस एक्ट के अनुसार, अगर कोई टू-व्हीलर मालिक अपनी गाड़ी के पार्ट्स में ऐसे बदलाव करता है जो ARAI अप्रूव्ड नहीं हैं तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। यह जुर्माना 5,000 से 10,000 रुपये तक का हो सकता है। आइए पूरी खबर को विस्तार से जानते हैं।10,000 रुपये तक का जुर्माना बाइक या स्कूटर में बिना मंजूरी वाले पार्ट्स जैसे आवाज बढ़ाने वाला साइलेंसर, रियर-लाइट, हेडलाइट, टायर या सस्पेंशन बदलना अब गैर-कानूनी माना जाएगा। अगर कोई नियम तोड़ता है तो पहली बार पकड़े जाने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं, अगर वही गलती दोबारा दोहर...