नई दिल्ली, अक्टूबर 2 -- बॉम्बे हाईकोर्ट ने कर्नाटक के एक व्यवसायी की गिरफ्तारी को लेकर मुंबई पुलिस को जमकर सुनाया है। कोर्ट ने इसे शक्तियों का दुरुपयोग बताते हुए कहा है कि इस तरह अवैध तरीके से गिरफ्तारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है। बता दें कि कोर्ट में उडुपी के कुंदापुर निवासी व्यवसायी वी.पी. नायक की गिरफ्तारी पर सुनवाई चल रही थी। इस दौरान महाराष्ट्र सरकार को कारोबारी को एक लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश देते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच का भी आदेश दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को गैरकानूनी घोषित करते हुए कहा, "किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी एक गंभीर मामला है। गिरफ्तारी से अपमान होता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रभावित होती है और हमेशा के लिए दाग छोड़ जाती है।" बता दें कि नायक को अक्टूबर 2024 को गिरफ्तार किया गया...