श्रीनगर, अप्रैल 11 -- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने हाल ही में एक डिस्ट्रिक कोर्ट के जज द्वारा दिए गए रहस्यमयी आदेश पर न सिर्फ चिंता जताई है बल्कि आदेश पारित करने वाले जज को कड़ी फटकार भी लगाई है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने उस जज को रिफ्रेशर कोर्स करने के लिए न्यायिक अकादमी भेजने की अनुशंसा की है। जस्टिस विनोद चटर्जी कौल ने अपने फैसले में हाई कोर्ट रजिस्ट्री को आदेश दिया है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा जिस मामले में रहस्यमयी आदेश पारित किया गया है, उसमें उचित आदेश पारित कराने के लिए मामले को चीफ जस्टिस की बेंच के सामने सूचीबद्ध करे। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस विनोद चटर्जी ने कहा, "यह सर्वविदित है कि न्यायिक आदेश हर हाल में तर्कपूर्ण हो, जिसमें न्यायालय की सोच को उजागर किया गया हो और आदेश के पीछे कोई ठोस कारण बताए जाने ...