नई दिल्ली, सितम्बर 11 -- दिल्ली हाई कोर्ट से अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने उनके नाम और फोटो के गलत इस्तेमाल के मामले में उनके पक्ष में फैसला सुनाया है। गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि उनके नाम का अनधिकृत उपयोग अभिनेत्री की निजता और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन है। अभिनेत्री की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस तेजस करिया ने कई संस्थाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित अन्य तकनीकी उपकरणों के माध्यम से अभिनेत्री के नाम और फोटो का दुरुपयोग करने से रोक दिया। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के दुरुपयोग से न केवल अभिनेत्री को आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि उनकी गरिमा, प्रतिष्ठा और साख को भी ठेस पहुंचती है। कोर्ट ने आगे कहा कि उनकी पहचान का अनधिकृत उपयोग लोगों को गुमराह कर सकता है कि वह उत्पादों और सेवाओं का ...