धनबाद, जुलाई 5 -- धनबाद, मुख्य संवाददाता पब्लिक स्कूलों को जिला शिक्षा विभाग से मिलने वाली आरटीई मान्यता के मामले में झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन धनबाद के प्रतिनिधियों ने डीएसई आयुष कुमार से मिलकर कई मामलों को उठाया है। एसोसिएशन के जिला संयोजक सुधांशु शेखर व जिला सचिव इरफान खान ने कहा कि दो मई 2025 को हाईकोर्ट रांची ने एक लाख रुपए फिक्स डिपोजिट व 25 हजार रुपए का चालान को हटाने का आदेश दिया। आरटीई मान्यता पोर्टल पर अब तक उसे हटाया नहीं गया है। हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया है। पोर्टल में अभी भी फिक्स डिपोजिट और चालान की मांग की जा रही है। संयोजक सुधांशु शेखर ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि 6 माह के अंदर सभी निजी विद्यालय आवेदन कर मान्यता ले लें अन्यथा कार्रवाई होगी। हमलोगों को अभी तक विभाग की ओर से कोई पत्र...
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