नई दिल्ली, सितम्बर 30 -- सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में 1.9 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी मामले में जमानत आदेशों में 'गंभीर खामियों को रेखांकित करने के बाद दो न्यायिक अधिकारियों को दिल्ली न्यायिक अकादमी में सात दिन के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने आरोपी दंपति शिक्षा राठौर और उनके पति के पक्ष में दिए गए जमानत आदेशों के खिलाफ मेसर्स नेटसिटी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड की अपील स्वीकार करते हुए अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) और सेशन जज को अकादमी में सात दिनों तक प्रशिक्षण दिए जाने का आदेश पारित किया। एसीएमएम द्वारा दी गई जमानत को रद्द करते हुए पीठ ने 25 सितंबर के अपने फैसले में आरोपी को दो सप्ताह में निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने को कहा। बाद में सत्र न्यायालय और दिल्ली हाईकोर्ट ने भी ज...