नई दिल्ली, मार्च 20 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एसिड हमला पीड़ितों को समय से मुआवजे नहीं मिलने के मुद्दे पर केंद्र और उन राज्यों को आड़े हाथ लिया, जिन्होंने अब तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया। शीर्ष अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार और उन 11 राज्यों को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने इसके साथ ही कहा है कि एसिड हमला पीड़ित मुआवजा मिलने में देरी होने की स्थिति में वे अपने संबंधित राज्य के राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) से संपर्क कर सकते हैं। पीठ ने मुंबई स्थित गैर सरकारी संगठन 'एसिड सर्वाइवर्स साहस फाउंडेशन की ओर से पेश अधिवक्ता की दलीलों पर विचार करते हुए यह निर्देश दिया। अधिवक्ता ने पीठ को बताया कि एसिड हमला पीड़ि...