लखनऊ विधि संवाददाता।, अक्टूबर 30 -- लूट व एससी/एसटी एक्ट का फर्जी मुकदमा दर्ज कराना एक महिला को भारी पड़ गया है। कोर्ट ने मामले में दोषी करार दी गयी महिला ममता को एससी/एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने निर्णय की एक प्रति जिलाधिकारी को इस आशय से भेजी है कि यदि सरकार ने एससी-एसटी होने के नाते महिला को कोई राहत राशि दी गई है तो उसको तत्काल वापस लिया जाना सुनिश्चित करे। अभियोजन पक्ष के अनुसार ममता ने विपक्षी गुट के किसान नेता अर्जुन, विनोद कुमार व केशन के विरुद्ध थाना माल मे लूट व एससी/एसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के दौरान जानकारी मिली कि ममता ने भाकियू (लोकतांत्रित गुट) के तहसील अध्यक्ष विष्णु पाल के कहने पर ये मुकदमा लिखवाया था। यह भी पढ़ें- छोटी बह...