बस्ती, मई 23 -- बस्ती। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट कमलेश कुमार की अदालत ने अनुसूचित जाति के व्यक्ति को घर में घुसकर मारने-पीटने के मामले में पिता सहित चार सगे भाइयों को चार वर्ष कठोर कारावास व प्रत्येक को 9500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार पुरानी बस्ती थानाक्षेत्र के वागडीह गांव निवासी सुखदेव ने गांव के बृजराज व उनके लड़के बसंत, राजेन्द्र, हरीश, संजय के विरुद्ध न्यायालय के माध्यय से मुकदमा दर्ज कराया था। मामला जमीन कब्जा का था। मकान पर चढ़ आये और गाली देते हुए कहने लगे तुम हमारे खिलाफ न्यायालय में दरखास्त दिये हो चलकर उठा लो। वह और मां ने विरोध किया तो सभी मुल्जिमान उसे तथा माता दुर्गावती को पीटने लगे। शोर पर तमाम लोगों आ गये जान बची। न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।

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