उरई, नवम्बर 21 -- उरई। कुठौंद थाना क्षेत्र के माधौगढ़ चौराहे पर दिसंबर 2017 को अनुसूचित जाति के एक युवक को जाति सूचक गालियां देकर अपमानित करने व मारपीट के मामले में दोषी पाए गए दो लोगों को स्पेशल जज एससी एसटी एक्ट कोर्ट ने 2-2 साल कारावास के साथ पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। डीजीसी क्रिमिनल लखनलाल निरंजन ने बताया कि शिकायतकर्ता देवेंद्र कुमार निवासी ग्राम सिरसाकलार ने कुठौंद थाने में शिकायती पत्र देकर बताया था कि 28 दिसंबर 2017 की सुबह अपने घर से अपनी वैन लेकर सहसों जनपद इटावा गया था। शाम करीब 3 बजे जब वह वापस लौट कर आया और कुठौंद के माधौगढ़ चौराहा पर अपनी गाड़ी रोकी तो कुछ समय बाद आकाश तिवारी व ललुआ अवस्थी निवासी कस्बा कुठौंद आदि ने उसे रोक लिया और बोले की हम लोगों को अपनी गाड़ी से औरैया छोड़ दो। जब उसने जाने से मना कि...
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