संभल, जून 10 -- थाना गुन्नौर क्षेत्र के नौ साल पुराने मुकदमे में सोमवार को विशेष न्यायालय एससी/एसटी एक्ट बदायूं द्वारा दो अभियुक्तों को तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। वादी रामसिंह पुत्र मंसूरी जाटव निवासी मुगर्रा, थाना गुन्नौर ने दिनांक 06 नवम्बर 2016 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वादी के पुत्र पर रास्ते में बबराला से घर लौटते समय लाठी-डंडों से हमला किया गया, साथ ही गाली-गलौज एवं जातिसूचक शब्दों का प्रयोग भी किया गया। पुलिस की प्रभावी विवेचना एवं सशक्त पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 09 जून 2025 को विशेष न्यायालय ने अभियुक्त नेत्रपाल पुत्र रामदास, राकेश पुत्र रामप्रकाश, दोनों निवासी मुगर्रा, थाना गुन्नौर को दोषी मानते हुए प्रत्येक को तीन वर्ष का कारावास एवं दो-दो हजार रुपय...