नई दिल्ली, अगस्त 13 -- सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में दाखिले में एससी/एसटी के लिए निर्धारित आरक्षण में आय के आधार पर (क्रीमी लेयर) प्राथमिकता देने की मांग संबंधी जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने रमा शंकर प्रजापति और यमुना प्रसाद की ओर से दायर याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई। पीठ ने सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा। याचिका में आय के आधार पर आरक्षण का लाभ देने के लिए संवैधानिक सुधार लागू करने के निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में पात्र समुदायों के सबसे गरीब लोगों को पहली वरीयता के आधार पर लाभ पहुंचाने की गुहार लगाई है। याचिका में दलील दी गई कि आय के आधार पर आरक्षण में प्राथमिकता देने से सबसे अधिक जरूरतमंदों को उनका वास्त...