बदायूं, जून 3 -- विशेष न्यायालय एससीएसटी एक्ट के न्यायाधीश सुयश प्रकाश श्रीवास्तव ने एससीएसटी मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाने के साथ ही दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना हजरतपुर क्षेत्र के गांव जमालपुर के रहने वाले ने बिजेंद्र ने चार अक्तूबर 2016 को मारपीट व जाति सूचक गालियां देने के आरोप में रनवीर, श्यामपाल व रज्जू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिसकी विवेचना सीओ श्योराज सिंह ने की। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजने के बाद विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए आठ दिन में ही 12 अक्तूबर 2016 को चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। सोमवार को अधिवक्ताओं की दलीले सुनने के बाद न्यायाधीश ने तीनों दोषी ...