संतकबीरनगर, अगस्त 1 -- संतकबीरनगर, हिटी। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट भूपेंद्र राय ने जातिसूचक शब्द का प्रयोग कर मारपीट कर घायल करने के एक झूठे मामले में दो आरोपितों को बरी कर दिया है। न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने को लेकर वादी के खिलाफ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। मामला धर्मसिंहवा थाना क्षेत्र का है। धर्मसिंहवा थाना क्षेत्र के बरगदवा गांव निवासी तुलसीराम ने बसपा कार्यकाल में जिला सचिव रामकेश के माध्यम से मुकामी थाने में 14 जनवरी 2010 को मुकदमा दर्ज कराया। कहा कि वह अपनी पुस्तैनी जमीन पर दीवाल बनवा रहे थे। उसी दिन अपरान्ह तीन बजे गांव निवासी शशिकपूर व विपुल राय साजिश के तहत गोलबंद होकर आए और जातिसूचक अपशब्दों का प्रयोग करते हुए मारने पीटने लगे। इसके साथ ही उनकी पत्नी व पुत्री को भी अपशब्द कहते हुए मार पीट कर घायल कर दिया। जान...