बस्ती, फरवरी 21 -- बस्ती, निज संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष/न्यायाधीश अमरजीत वर्मा, सदस्य अजय प्रकाश सिंह की पीठ ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चिलमा बाजार शाखा की ओर से जारी 544401 रुपये की कुर्की नोटिस को निरस्त कर दिया है। पीठ ने मानासिक कष्ट, आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए 1.15 लाख रुपये 45 दिनों में देने का भी आदेश बैंक को दिया है। हर्रैया तहसील के केवाड़ी मुस्तहकम गांव निवासी दिलीप कुमार ने आयोग में परिवाद दाखिल कर कहा कि उसके पिता स्व. वंश बहादुर ने अपने कृषि उपज को और अधिक समृद्ध करने के लिए एसबीआई शाखा चिलमा बाजार की शाखा में केसीसी खाता के माध्यम से कृषि ऋण लिया था। उसकी अदायगी परिवादी की ओर से नियमानुसार किया जाता रहा। एकमुश्त जमा योजना के अंतर्गत परिवादी द्वारा 22 फरवरी 2021 को समस्त बकाया धनराशि विपक्षी की शा...