गुमला, फरवरी 2 -- गुमला। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. को शिकायतकर्ता मो. शमीम खान को कुल 1,64,452 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष ओमप्रकाश पांडेय और सदस्य सरला गंझू और सैयद अली हसन फातमी की पीठ ने कंपनी को आदेश की तिथि से दो माह के भीतर एकमुश्त राशि देने को कहा है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने वाहन संख्या जेएच 01ईक्यू -2721 का बीमा कराया था। बीमा अवधि के दौरान दुर्घटना होने पर कंपनी से दावा किया गया,लेकिन कंपनी ने वाहन बिक जाने का हवाला देकर भुगतान से इनकार कर दिया। सुनवाई में यह साबित हुआ कि वाहन का नामांतरण नहीं हुआ था, इसलिए दावा वैध था। फोरम ने बीमित राशि, मरम्मत व क्रेन खर्च मिलाकर 1,64,452 रुपये तथा मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना के लिए पांचहजार और मुकदमा खर्च के लिए एक हजार र...
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