प्रयागराज, मई 10 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज की सोरांव तहसील स्थित सुल्तानपुर गांव में चकरोड के अतिक्रमण को लेकर विरोधाभासी रिपोर्ट देने के लिए एसडीएम सोरांव से दो सप्ताह में जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने विद्याधर शुक्ल की याचिका पर अधिवक्ता रमेश कुमार तिवारी को सुनकर दिया है। एडवोकेट रमेश तिवारी का कहना है कि एसडीएम ने 30 अगस्त 2023 की रिपोर्ट में कहा कि चकरोड आराजी संख्या 364 की तरफ मोड़ दिया गया है। याची ने आराजी संख्या 118 से चकरोड के अतिक्रमण की शिकायत की तो एसडीएम ने उसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याची की जमीन पर कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है। अधिवक्ता ने कहा कि एक ओर एसडीएम कह रहे हैं चकरोड दूसरी आराजी में मोड़ दिया गया और दूसरी ओर याची की जमीन से चकरोड को अतिक्रमण नहीं मान रहे हैं। कोर्ट ने इस विरोधाभ...