ललितपुर, नवम्बर 27 -- ललितपुर। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष एडवोकेट जगदीश सिंह लोधी ने उप जिलाधिकारी पाली पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 'जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार' के उल्लंघन का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने इस तरह के मामलों से प्रभारी को अवगत कराया और आवश्यक कार्रवाई के लिए मांग उठाई। मुख्य सचिव को संबोधित ज्ञापन में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष ने बताया कि उप जिला मजिस्ट्रेट तहसील पाली के पद पर पदस्थ नेशान्त तिवारी संविधान के अनुच्छेद-21 में वर्णित मौलिक अधिकार 'जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार' का खुलेआम उल्लंघन करते हुए विधि विरुद्ध कई व्यक्तियों को जेल भेजा और यह क्रम अभी भी जारी है। उन्होंने दावा किया कि उप जिला मजिस्ट्रेट को विधि अनुसार जेल भेजकर दण्ड देने का अधिकार नहीं है। उदाहरण स्वरूप 0...
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