सोनभद्र, जून 3 -- घोरावल, हिन्दुस्तान संवाददाता। तहसील अधिवक्ता समिति घोरावल व दी घोरावल बार एसोसिएशन की संयुक्त बैठक के बाद अधिवक्ताओं ने मंगलवार को उप जिलाधिकारी पर मनमानी ढंग से कार्यवाही व आदेश पारित करने का आरोप लगाते हुए न्यायिक कार्य से विरत रहे। अधिवक्ताओं ने एक प्रस्ताव पारित कर उपजिलाधिकारी के नाम संबोधित ज्ञापन उनके अनुपस्थिति में पेशकार को दिया। उनके स्थानांतरण तक न्यायिक कार्य से विरत रहने की चेतावनी दी। समिति के अध्यक्ष राज बहादुर सिंह व गोपाल सिंह ने कहा कि उपजिलाधिकारी घोरावल के न्यायालय में धारा 80, 38(2), 76, 98, 116 व 24 उप्र राजस्व संहिता की फाइलों में नियमों व उपनियमों को ताक पर रखकर मनमाने ढंग से कार्यवाही, आदेश पारित किया जा रहा है। जिससे तहसील घोरावल के सभी अधिवक्ता व वादकारियों में घोर असंतोष व आक्रोश व्याप्त है। ...