बरेली, फरवरी 20 -- बरेली। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ 2013 में फैसला सुनाया था। अधिकरण के पीठासीन अधिकारी ने मोटर दुर्घटना के मामले में सीएमओ पर 6.67 लाख का जुर्माना लगाया था। जो सीएमओ को एक महीने के अंदर अधिकरण में जमा करना था। सीएमओ ने धनराशि जमा नहीं की। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने 2019 में सीएमओ के खिलाफ आरसी जारी कर दी। आरसी तहसील सदर भेज दी गई। 2019 से लगातार सीएमओ को रकम जमा करने के लिए रिमाइंडर भेजे गए। उसके बाद भी सीएमओ ने रकम जमा नहीं कराई। गुरुवार को एसडीएम सदर प्रमोद कुमार ने सीएमओ की 6.67 लाख की चल-अचल संपत्ति को कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए।

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