आजमगढ़, नवम्बर 10 -- लाटघाट, हिन्दुस्तान संवाद। हरैया ब्लाक प्रमुख के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संबंध में हरैया ब्लाक के पीठासीन अधिकारी/एसडीएम सगड़ी ने रविवार को अधिकारिक घोषणा की। उन्होंने कोर्ट के आदेश की प्रति ब्लाक पर भी चस्पा करा दी है। हरैया ब्लाक प्रमुख संदीप पटेल के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चार अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गुप्त मतदान हुआ था। मतदान के दौरान कल 54 वोट पड़े, इसमें दो वोट अवैध पाए गए थे। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 52 और अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में शून्य वोट पड़े थे। यूपी क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 15(11) के तहत अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के लिए कुल निर्वाचित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत जरूरी है। चूंकि कुल स...