मुजफ्फर नगर, अगस्त 9 -- मुजफ्फरनगर। जानसठ तहसील क्षेत्र के संभलहेड़ा में 743 बीघा जमीन का मालिकाना हक एक पक्ष को देने पर विवादों में आए एसडीएम जानसठ यजेन्द्र सिंह के खिलाफ तीन सदस्यीय जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी है। जांच समित ने प्रथमदृष्टया इस मामले में एसडीएम को दोषी माना है। इस बीच एसडीएम ने भूमि स्वामित्व संबंधी अपना आदेश वापस ले लिया है। जानसठ तहसील के संभलहेड़ा-इसहाकवाला गांव स्थित डेरावाल कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसायटी की करीब 473 बीघा जमीन है। सोसायटी का गठन वर्ष 1962 में हुआ था। हरबंस के पोते और जीवन दास के बेटे गुलशन के बीच इस जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। पूरा मामला एसडीएम कोर्ट में विचाराधीन है। एक पक्ष का आरोप है कि एसडीएम जानसठ जयेंद्र सिंह ने रिश्वत लेकर जमीन का स्वामित्व अमृतपाल को दे दिया। यह भी आरोप लगे कि...