संतकबीरनगर, जनवरी 25 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। तत्कालीन उप जिलाधिकारी धनघटा के वाहन पर जान से मारने की नीयत से ठोकर मारने के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष समेत सभी पांच आरोपियों को जनपद एवं सत्र न्यायाधीश मोहन लाल विश्वकर्मा की कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ प्रदत्त करते हुए दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया। आरोपी श्रीचन्द यादव उर्फ लाला छात्र संघ का पूर्व अध्यक्ष है। मामला 20 साल पुराना बालू खनन से संबंधित था। प्रकरण में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष व उसके पिता रामशंकर यादव व पांच अन्य अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध तत्कालीन उप जिलाधिकारी धनघटा सतीश चन्द्र ने सरकारी कार्य में बाधा डालने, हत्या का प्रयास करने समेत दलित उत्पीड़न का अभियोग पंजीकृत कराया था। विवेचना के दौरान पांच आरोपियों का नाम प्रकाश में आया। विचारण के दौरान दो आरोपी राम शंक...