रांची, मई 28 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकलपीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें एसजेएसएन कॉलेज गढ़वा के व्याख्याता बृज कुमार मिश्र की सेवा पांच दिसंबर 1987 से नियमित करने का निर्देश दिया था। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय की अपील याचिका स्वीकार कर ली। विश्वविद्यालय ने एकलपीठ के आदेश को चुनौती दी थी। बृज कुमार मिश्र ने 22 फरवरी 1986 में एसजेएसएन कॉलेज गढ़वा में हिंदी विभाग में लेक्चरर के पद पर नियुक्त हुए थे। उस समय उनके पास लेक्चरर पद की बहाली के लिए जो निर्धारित अंक था, वह उनके पास नहीं था। निर्धारित अंक प्राप्त करने के बाद उनकी ओर से 5 दिसंबर 1987 की तिथि से नियमितीकरण की मांग की गई थी। लेकिन, उनकी सेवा का नियमितीकरण रांची विश्वविद्यालय ने एक जून 200...