जौनपुर, फरवरी 14 -- जौनपुर, कार्यालय संवाददाता। शाहगंज से घर लौटते समय रास्ते में एसयूवी की टक्कर से बाइक सवार एसएसबी जवान की करीब तीन साल पहले मौत हो गई थी। इस मामले में मोटर दुर्घटना क्लेम ट्रिब्यूनल के न्यायाधीश मनोज कुमार अग्रवाल ने मृतक के परिजनों को 01.05 करोड़ रुपये देने का आदेश दिया है। यह आदेश दुर्घटना करने वाले वाहन की बीमा कंपनी को दिया गया है। दो माह की समय सीमा निर्धारित की है। 14 सितंबर 2022 को सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के कुत्तूपुर निवासी अशोक कुमार बाइक से शाहगंज से वापस घर कुत्तूपुर आ रहे थे। तरसावां मोड़ के पास एसयूवी चालक ने लापरवाही से अशोक कुमार की बाइक में टक्कर मार दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। अशोक सशस्त्र सीमा बल सिक्किम में सिपाही के पद पर तैनात थे। मृतक अशोक की पत्नी सोनी और उसके बच्चे निवासी कुत्तूपुर ने अधिवक्...
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