नैनीताल, जून 26 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल प्रह्लाद नारायण मीणा को हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया है। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने एसएसपी को अवमानना का दोषी पाते हुए उनसे चार सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी। मामले के अनुसार, ऊधमसिंह नगर के रुद्रपुर निवासी भारती सागर ने अवमानना याचिका दायर कर कहा है, कि उनके पति 2007 में थाना काठगोदाम जिला नैनीताल में तैनात थे। ड्यूटी के दौरान 22 अक्तूबर 2007 को उनकी मृत्यु सड़क हादसे में हो गई थी। 2018 में पेंशन और अन्य लाभ दिलाए जाने को लेकर भारती ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने उनकी याचिका को निस्तारित करते हुए, पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि उन्हें इसका ला...