रांची, अप्रैल 30 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने एसआई अनुपम कुमार कच्छप हत्याकांड मामले के आरोपी मनोहर कुमार सिंह को जमानत प्रदान कर दी है। अदालत ने कुछ शर्तों के साथ प्रार्थी मनोहर कुमार सिंह को जमानत की सुविधा प्रदान की है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रार्थी आधार कार्ड की प्रति और अपना मोबाइल नंबर निचली कोर्ट में जमा करेगा और ट्रायल के दौरान किसी गवाह या सूचक को परेशान नहीं करेगा। निचली अदालत से जमानत नहीं मिलने के बाद मनोहर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत दिए जाने की गुहार लगाई थी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता सूरज किशोर प्रसाद ने हाईकोर्ट को बताया कि प्रार्थी का नाम प्राथमिकी में नहीं था। इस मामले में सह अभियुक्त और पुलिस हिरासत में स्वीकारोक्ति बयान के अलावा कोई साक्ष्य...