नई दिल्ली, मई 28 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अशोका यूनिवर्सिटी के प्रो. अली खान महमूदाबाद द्वारा 'ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी पर गठित एसआईटी की जांच का दायरा सीमित कर दिया है। शीर्ष अदालत ने एसआईटी को इस मामले में दर्ज 2 प्राथमिकी तक ही सीमित रखने को कहा है। जस्टिस सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता की पीठ ने प्रो. महमूदाबाद को मामले में दी गई अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाते हुए यह आदेश दिया है। पीठ के समक्ष आरोपी प्रो. अली की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने यह आशंका जताई कि शीर्ष अदालत के आदेश पर हरियाणा पुलिस द्वारा गठित एसआईटी अपनी जांच का दायरा बढ़ा सकती है और दर्ज मुकदमों से अलग पहलुओं की भी जांच कर सकती है। उन्होंने पीठ के समक्ष एसआईटी द्वारा प्रो. अली के डिजिटल उपकरणों तक पहुंच का भी मुद्दा उठाया। हालांकि हरियाणा सरक...