नई दिल्ली, मई 28 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अशोका यूनिवर्सिटी के प्रो. अली खान महमूदाबाद द्वारा 'ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी को लेकर दर्ज मुकदमे की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच का दायरा सीमित कर दिया है। शीर्ष अदालत ने एसआईटी को अपनी जांच प्रो. महमूदाबाद के खिलाफ आपरेशन सिंदूर के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने को लेकर दर्ज 2 प्राथमिकी तक ही सीमित रखने को कहा है। जस्टिस सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता की पीठ ने प्रो. महमूदाबाद को मामले में दी गई अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ाते हुए यह आदेश दिया है। पीठ ने एसआईटी की जांच का दायरा तब सीमित कर दिया, जब आरोपी प्रो. महमूदाबाद की ओा से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने यह आशंका जताई कि शीर्ष अदालत के आदेश पर हरियाणा पुलिस द्वारा ग...