नई दिल्ली, अगस्त 13 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि बिहार में पहले किए गए संक्षिप्त पुनरीक्षण में दस्तावेजों की संख्या सात थी और एसआईआर में यह 11 है, जो दर्शाता है कि एसआईआर मतदाता अनुकूल है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने बिहार में एसआईआर आयोजित करने के निर्वाचन आयोग के 24 जून के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई फिर से शुरू की। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की इस दलील के बावजूद कि आधार को स्वीकार न करना अपवादात्मक था, ऐसा प्रतीत होता है कि दस्तावेजों की बड़ी संख्या 'वास्तव में समावेशी थी। पीठ ने कहा कि राज्य में पहले किए गए संक्षिप्त पुनरीक्षण में दस्तावेजों की संख्या सात थी और एसआईआर में यह 11 है, जो दर्शाता है कि यह मतदाता के अनुकूल (वोटर फ्रेंडली) है। दस्तावेज सूची भले ही अधिक हों, उपलब्ध...
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