नई दिल्ली, फरवरी 9 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को साफ कहा कि किसी भी राज्य में भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा कराए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आने देंगे और सभी राज्यों को यह बात बहुत साफ तौर पर समझ लेनी चहिए।' शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर के तहत अंतिम मतदाता सूची जारी करने के लिए एक सप्ताह का समय सीमा बढ़ाते हुए यह टिप्पणी की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा है कि निर्वाचन आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल में तैनात किए गए माइक्रो आब्जर्वर किसी भी मतदाता के नाम काटने या जोड़ने को लेकर कोई आदेश जारी नहीं कर सकते और वे सिर्फ निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) या सहायक निर्वाचन पंजीकरण अ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.