नई दिल्ली, दिसम्बर 2 -- सुप्रीम कोर्ट को मंगलवार को अवगत कराया गया कि विभिन्न राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा 'तेजी से शहरीकरण' और 'लगातार प्रवास' जैसे दिए गए कारण 'टिकाऊ नहीं' हैं और किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में संशोधन करने का उसका अधिकार उसे पूरे भारत में ऐसा करने का अधिकार नहीं देता। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने ये मजबूत दलीलें पेश कीं। पीठ ने कई राज्यों में निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में चल रहे गहन पुनरीक्षण की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर लगातार तीसरे दिन सुनवाई जारी रखी। सिंघवी ने कहा कि यदि कारण समान हैं, तो उनका तार्किक संबंध होना चाहिए। ...