संभल, नवम्बर 26 -- एक मतदाता को एक ही जगह से एसआईआर फॉर्म भरना होगा। अगर कोई मतदाता दो जगह से फॉर्म भरता है तो, ये गलत होगा। इसके लिए उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। कानून में उसके खिलाफ एक वर्ष तक की कारावास, जुर्माना या दोनों दंड का प्रावधान है। गलत या झूठी जानकारी देने के भी गंभीर परिणाम होते हैं। एसआईआर फॉर्म में गलत जन्मतिथि, फर्जी पता, मृतक रिश्तेदार का नाम या किसी और की पहचान का उपयोग किया गया है, तो सत्यापन के दौरान बीएलओ या निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी इसे निरस्त कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में न केवल फॉर्म खारिज होगा, बल्कि मतदाता सूची से नाम हटाने की कार्रवाई भी हो सकती है। उपजिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी प्रदीप वर्मा ने बताया कि फॉर्म भरते समय महत्वपूर्ण है कि कोई भी मतदाता केवल एक ही स्थान से, एक ही बार यह फॉर्म भरें। यदि...
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