नई दिल्ली, नवम्बर 26 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो वह मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख को आगे बढ़ा सकता है। शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु द्वारा भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जा रहे एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने यह मौखिक टिप्पणी तब की जब मामले की सुनवाई 9 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। पश्चिम बंगाल की ओर से पेश अधिवक्ता ने पीठ से कहा कि एसआईआर द्वारा समय शारणी के अनुसार 9 दिसंबर ड्राफ्ट रोल के पब्लिकेशन की तारीख है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि 'तो क्या? यदि आप कोई केस बनाते हैं, तो हम उन्हें (निर्वाचन आ...