नई दिल्ली, दिसम्बर 4 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार के राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के काम को पूरा करने के लिए और कर्मचारियों को तैनात करने का निर्देश दिया है ताकि बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) के काम के बोझ को कम किया जा सके। हालांकि शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि एसआईआर सहित कोई भी वैधानिक कार्य के लिए भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) में प्रतिनियुक्त किए गए राज्य सरकारों /राज्य निर्वाचन आयोग के कर्मचारी अपनी ड्यूटी/कार्य को करने के लिए बाध्य हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया है। या...
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