नई दिल्ली, जुलाई 31 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने गुरुवार को कहा कि बिहार में 1 अगस्त को प्रकाशित होने वाली मसौदा मतदाता सूची में पात्र के नागरिकों के नाम जोड़ने या उनके अनुसार अपात्र लोगों के नाम हटाने के लिए राजनीतिक दलों और लोगों को आपत्ति दर्ज कराने के लिए एक माह का वक्त मिलेगा। बिहार के मतदाताओं के नाम जारी संदेश में सीईसी कुमार कहा कि राज्य में जारी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत, बिहार की मसौदा मतदाता सूची शुक्रवार को प्रकाशित की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) द्वारा बिहार के सभी 38 जिलों में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को मसौदा मतदाता सूची की भौतिक और डिजिटल प्रतियां मुहैया कराई जाएगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि 'बिहार के मुख्...