लखनऊ, नवम्बर 11 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। रायबरेली रोड स्थित एल्डिको उद्यान-टू, समृद्धि कॉलोनी में स्लाइडिंग गेट के निर्माण को लेकर उठे विवाद पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नगर निगम को कार्रवाई का निर्देश दिया है। न्यायालय ने याचिका का निस्तारण करते हुए कहा है कि कॉलोनी में अतिक्रमण या सार्वजनिक सड़क पर यदि कोई अवरोध पाया जाता है, तो उसे हटाने की कार्रवाई की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने कॉलोनी निवासी राम प्रवेश निषाद की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। न्यायालय ने कहा कि नगर निगम, जोन-8 के क्षेत्रीय अधिकारी शिकायत की जांच कर सभी पक्षों को सुनने के बाद आवश्यक कदम उठाएं। याची का कहना था कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने कॉलोनी के प्रवेश द्वार पर सीमेंटेड खंभों के साथ स्लाइडिंग आयरन...