नई दिल्ली, अप्रैल 5 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददातासुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एल्गार परिषद- माओवादी लिंक के मामले में आतंकवाद निरोधक कानून के तहत गिरफ्तार महिला अधिकार कार्यकर्ता व नागपुर विश्वविद्यालय की प्रो. सोमा कांति सेन को राहत देते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। उन्हें जून 2018 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने प्रो. सेन को ऐसी शर्तों पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया, विशेष अदालत जिन्हें उपयुक्त और उचित समझे। हालांकि पीठ ने यह साफ कर दिया कि जमानत की शर्तों में यह जरूर शामिल होगा कि वह विशेष अदालत की पूर्व अनुमति के बगैर महाराष्ट्र से बाहर नहीं जाएंगी। शीर्ष अदालत ने उन्हें उस जगह के बारे में एनआईए के जांच अधिकारी को सूचित करने का आदेश दिया है, जहां वह जम...