नई दिल्ली, दिसम्बर 31 -- नई दिल्ली, का.सं.। राउज एवेन्यू कोर्ट ने वर्ष 2013 की लोअर डिविजनल क्लर्क (एलडीसी) भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के पूर्व एलडीसी पप्पू कुमार को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मयंक गोयल की अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी ने जानबूझकर गैरकानूनी तरीकों का सहारा लेकर भर्ती प्रक्रिया को छलपूर्वक प्रभावित किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि पप्पू कुमार को पहले ही भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं आपराधिक साजिश, पहचान बदलकर परीक्षा दिलवाने, धोखाधड़ी और जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल के तहत दोषी ठहराया जा चुका है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी को अपने कृत्य की गंभीरता का पूरा आभास था, इसके बावजूद उसने अपराध स्वीका...
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