संतकबीरनगर, फरवरी 16 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में उपभोक्ता फोरम की कोर्ट ने शाखा प्रबंधक भारतीय जीवन बीमा निगम खलीलाबाद को सवा आठ प्रतिशत ब्याज सहित बीमा की धनराशि मृतका के पति को भुगतान करने का फैसला दिया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने परिवादी को क्षतिपूर्ति के रूप में पचास हजार रुपए तथा वाद व्यय के रूप में दस हजार रुपए कुल साठ हजार रुपए निर्णय की तिथि से 60 दिन के अंदर भुगतान करने का भी फैसला दिया है। परिवादी के अधिवक्ता अरुण कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सुग्रीव कुमार पुत्र श्यामलाल ग्राम पिड़ारी पोस्ट मोलनापुर तहसील धनघटा ने तीन अवयस्क बच्चों के साथ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद प्रस्तुत किया था। परिवादी का कथन था कि उसकी पत्नी मालती ने अपने जीवन पर परिवार व बच्चों के हित में वर्ष 2012 से वर...