नई दिल्ली, सितम्बर 1 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और भारतीय वायु सेना को 20 खाली पड़ी 'फ्लाइंग ब्रांच' की जगहों में से एक पर एक महिला को नियुक्त करने का निर्देश दिया है। अदालत एक महिला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में महिला ने 20 खाली पड़ी जगहों को भरने और इनमें से एक पर अपनी नियुक्ति की मांग की थी। ये जगहें महिलाओं के लिए तय नहीं की गई थीं। अदालत ने कहा कि मौजूदा वक्त में भारतीय सशस्त्र बलों में पुरुष और महिला उम्मीदवारों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। खबर अपडेट हो रही है

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